नमस्कार और मेरे पुराने पाठकों का वापिस मेरे ब्लॉग (Free Padhai) पर स्वागत हैं। अब तक हम Bhartiya samvidhan के 4 अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है की आपको सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी मिली होगी और आपने उनके नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। आज हम उसके आगे Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 – नागरिकता) के बारे में पढ़ेंगे।
Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 – नागरिकता)
परिचय
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) भारत की नागरिकता का विवरण देता हैं। यह उस समय के मानदंड बताता है जब संविधान की प्रारंभिक शुरुआत (26 जनवरी, 1950) हुई थी। अनुच्छेद 5 किसको भारत का नागरिक बनाया जाए इसे परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है, और देश की नागरिकता कानूनों की बुनियाद रखता है।
नागरिकता के मापदंड
भारत में जन्म के आधार पर
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) के अनुसार, 1950 के 26 जनवरी या इसके बाद, भारत में जन्मे हर व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनाया जाएगा। यह व्यक्ति अपने जन्म के समय खुद से ही नागरिकता प्राप्त करता है। यह विधि ‘जस सोली‘ के सिद्धांत कहलाती हैं जिसमें नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर मिलती है।
माता-पिता की नागरिकता के आधार पर
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कम से कम कोई एक भारत में जन्मा हो, उन्हें भी नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रावधान से सुनिश्चित होता है कि भारतीय नागरिकों के बच्चे, भारत के बाहर ही क्यों ना पैदा हों, वे भारतीय नागरिकता का दावा कर सकते हैं। यह विधि ‘जस सांग्विनिस‘ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें नागरिकता माता-पिता की नागरिकता के आधार पर मिलती है।
भारत में निवास के आधार पर
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) उन व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान करता है जो संविधान की प्रारंभिक शुरुआत (26 जनवरी, 1950) से पहले कम से कम पांच वर्षों तक भारत में साधारण रूप से निवास कर रहे हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य उन व्यक्तियों को शामिल करना था जो भारत में बहुत समय तक रह चुके थे और जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया था।
पूर्व नागरिकता
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) ने उन व्यक्तियों की भारत की संविधान की प्रारंभिक शुरुआत के समय किसी भी लागू कानून के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता को भी मान्यता दी। इस प्रावधान ने सुनिश्चित किया कि उन व्यक्तियों को भी भारत के नागरिक के रूप में मान्यता मिले जिन्होंने पिछले कानूनों के अधीन नागरिकता प्राप्त की थी, जैसे:- भारत सरकार अधिनियम, 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947।
पाकिस्तान से प्रवास
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) उन लोगों को भी भारतीय नागरिकता देता है जो पाकिस्तान से भारत आए और भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखते थे। यह प्रावधान 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद शरणार्थियों के आगमन को समझने के लिए शामिल किया गया था।
भारत में नागरिकता कानून
नागरिकता अधिनियम, 1955, और बाद में हुए संशोधनों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) के आधार पर नागरिकता के विकास और समापन का प्रावधान किया। यह अधिनियम नागरिकता को प्राप्ति और समापन का विवरण देता है, साथ ही नागरिकों के अधिकार और प्राधिकारों के बारे में भी बताता है। कई संशोधनों के साथ इस अधिनियम में कई परिवर्तन किए गए हैं, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, जो नए मुद्दों और चिंताओं का समाधान करते हैं।
चुनौतियाँ और विवाद
भारत के नागरिकता कानूनों को कई सालों से कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा है। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का लक्ष्य रखता था, ने व्यापक प्रदर्शनों और बहसों को उत्पन्न किया। इस अधिनियम की मुस्लिमों को छोड़ने के कारण संविधान के सेक्युलरिज्म और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की गई।
सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) का व्याख्यान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो नागरिकता को संबोधित करता है।
– न्यायालय के व्याख्यान ने देश की नागरिकता के कानून और नीतियों को आकार दिया है।
मुख्य निर्णय
– राज्य भारत बनाम अब्दुल लतीफ खान (1967): – न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 5 एक नागरिकता धारा है और प्राकृतिकीकरण का प्रावधान नहीं है। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 5 के तहत प्राप्त नागरिकता को नहीं रद्द किया जा सकता।
– इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975):- न्यायालय ने अनुच्छेद 5 की वैधता को स्वीकार किया और यह तर्क को खारिज किया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसने कहा कि यह अनुच्छेद जस सोली के सिद्धांत पर आधारित एक योग्य वर्गीकरण है।
– सरबजीत सिंह बनाम भारत संघ(1999):- न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति 26 जनवरी, 1950 को भारत में जन्मा है, वह जन्मद्वारा भारत का नागरिक है। इसने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
मुख्य सिद्धांत
– जस सोली: न्यायालय ने हमेशा कहा है कि अनुच्छेद 5 जस सोली के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें नागरिकता जन्म के स्थान के आधार पर मिलती है।
– जन्मद्वारा नागरिकता: न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता जन्म से होती है, और प्राकृतिकीकरण से नहीं।
– योग्य वर्गीकरण: न्यायालय ने अनुच्छेद 5 को जस सोली के सिद्धांत पर आधारित एक योग्य वर्गीकरण के रूप में मान्यता दी है।
प्रभाव
– सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 5 के व्याख्यानों ने भारत की नागरिकता के कानून और नीतियों को बनाया है।
– न्यायालय के निर्णयों ने सुनिश्चित किया है कि अनुच्छेद 5 के तहत प्राप्त नागरिकता सुरक्षित है और उसे रद्द नहीं किया जा सकता।
– निर्णयों ने अनुच्छेद 5 के दायरे और लागू करने की समझ को स्पष्ट किया है, जो कि निचले न्यायालयों और प्राधिकरणों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) भारत की नागरिकता के मानकों को प्रदान करता है। इस अनुच्छेद से सुनिश्चित होता है कि भारत में जन्मे व्यक्ति, भारतीय माता-पिता वाले, या भारत में लंबे समय तक रहने वाले, साथ ही पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाए। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकता कानूनों की आधार है और देश की नागरिकता नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकता कानूनों में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उन्हें लेकर विवाद और चुनौतियां भी हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि नागरिकता कानून समावेशी, न्यायसंगत, और संविधान के मूल्यों का सम्मान करें।
आपके सवाल
नागरिकता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है?
नागरिकता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में हैं।
संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है?
संविधान के अनुच्छेद 5 में भारतीय संविधान की प्रारंभिक शुरुआत पर नागरिकता के मानदंड को निर्धारित किया गया है।
आर्टिकल 5 एग्रीमेंट क्या होता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta) का एग्रीमेंट भारतीय संविधान के नागरिकता के मानदंड को निर्धारित करता है जो संविधान के प्रारंभ पर लागू हुआ। यह व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने के मानदंड निर्धारित करता है जो भारत में जन्मा है, जिनके पास भारतीय माता-पिता हैं, जो कम से कम पांच वर्षों तक भारत में साधारण रूप से निवास कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान से प्रवास किया है और भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखते हैं।
यह भी पढ़ें 👇
अगली पोस्ट 👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6
पिछली पोस्ट 👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4
2 thoughts on “Bhartiya samvidhan ka anuchhed 5 – Nagrikta (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 – नागरिकता)”