Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6)

नमस्कार, पुराने पाठकों का मेरे ब्लॉग(free padhai) पर वापिस स्वागत हैं। अब तक हमने भारत के संविधान के पांच अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से पढ़ा हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन अनुच्छेदों के बारे में सारी जानकारी मिली होगी और आपने उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम उसके आगे Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 6 आमतौर पर पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता की बात करता हैं।

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6)

 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 (Bhartiya savidhan ka anuchhed 6)
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परिचय

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जो 1947 में भारत में पाकिस्तान से प्रवास कर आए थे। यह अनुच्छेद संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इस अनुच्छेद में उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों पर ध्यान दिया गया है जो आजादी के समय (उथल-पुथल के समय) पाकिस्तान से भारत की सीमा पार करके भारत में प्रवास किए थे अर्थात् भारत में आये थे।

नागरिकता के लिए योग्यता

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) के अनुसार, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा अगर:

– उसका या उसके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ है, जैसा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में परिभाषित है।

– वे अपने प्रवास की तारीख से भारत में सामान्य रूप से रहे हैं (अगर वे 19 जुलाई, 1948 से पहले आए थे)।

– उन्होंने भारत के सरकारी अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करवाया हैं (अगर वे 19 जुलाई, 1948 या इसके बाद भारत में आए हैं)।

नागरिकता के पंजीकरण

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) यह मानता है कि 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद प्रवास करने वाले व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करना आवश्यक है। यह पंजीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य था कि निर्दिष्ट तारीख के बाद भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का खाता बनाया जाए (ताकि किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान से अवैध रुप से भारत में आने से रोका जा सके) और उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान किया जाए।

निवास की आवश्यकता

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) यह भी निर्दिष्ट करता है कि पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को अपने नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले कम से कम छह महीने तक भारत में निवास करना चाहिए। यह निवास की आवश्यकता इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई थी कि व्यक्तियों का भारत से वास्तविक संबंध हो और वे केवल नागरिकता के अधिकारों की खोज में नहीं हैं जिनका कोई भी इरादा देश में निवास करने का नहीं है।

अनुच्छेद 6 का महत्व

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

– उन व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान भारत में प्रवास किया था।

– सुनिश्चित करता है कि भारत में जन्मे या भारतीय संबंधों के धारकों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

– 19 जुलाई, 1948 के बाद प्रवास करने वालों के लिए भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करता है।

निष्कर्ष

Bhartiya savidhan ka anuchhed 6 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो 1947 में भारत में पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को संबोधित करता है। यह अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट और व्यापक ढांचा प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि भारत से वास्तविक संबंध रखने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 6 का महत्व इसमें है कि यह उन व्यक्तियों को एक आत्मीय और सुरक्षित महसूस कराने की क्षमता प्रदान करता है जो एक महामारी और देश के बटवारे के कारण उत्पन्न हुई उथल-पुथल के समय में विस्थापित हो गए थे।

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